गुण्डा घोषित कर दो को किया गया जिला बदर

कुशीनगर -प्रिंस उर्फ छोटू पुत्र उदयभान साकिन नरायनपुर थाना हाटा जनपद कुशीनगर, एवं अमित पासवान पुत्र संजय पासवान साकिन नारायन पुर,थाना हाटा कुशीनगर के विरूद्ध जारी नोटिस की पुष्टि करते हुए विपक्षी को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 के उपधारा 3 के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर जनपद कुशीनगर से 06 माह की अवधि के लिए इस शर्त के साथ निष्कासित किया है कि इस अवधि में जनपद जनपद कुशीनगर की सीमा के बाहर जहां भी रात्रि विश्राम करेगा उसकी सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को देगा।

 इस न्यायालय के अनुमति के बिना जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करना है, लेकिन उक्त व्यक्ति को किसी विशिष्ट न्यायिक आदेश के अनुपालन से संबधित जनपद के किसी न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक हो तो उस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए उस व्यक्ति को धारा 4 के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकत्ता नहीं होगी।

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